छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 में दिव्यांगता की श्रेणियों के निर्धारण को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रदेश में 2,292 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों की श्रेणी शामिल नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से बाद में जारी संशोधित अधिसूचना के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है।
छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 16 अप्रैल 2026 को संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी।
समाज कल्याण विभाग ने 25 फरवरी 2026 को विभिन्न विभागों के पदों के लिए दिव्यांगता की चिह्नांकित श्रेणियों से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। इसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी का उल्लेख नहीं था। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता आरक्षण के पद निर्धारित किए गए और पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल नहीं किया गया।
11 सितंबर को जारी हुई संशोधित अधिसूचना
समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी कर सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी को भी शामिल कर लिया। हालांकि, तब तक भर्ती का संक्षिप्त और विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका था तथा आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी।
विभागीय पक्ष के अनुसार, संशोधित अधिसूचना जारी होने के बाद उसे मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में लागू करना कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। इसी मुद्दे को लेकर भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण और अवसर से संबंधित सवाल उठे हैं।



