Chhattisgarhकृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 65 अभ्यर्थियों की छूट की मांग खारिज
कोर्ट ने कहा कि पात्रता मानदंड, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और सेवा संबंधी नियम तय करना नियम बनाने वाले प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय अनिवार्य योग्यता में छूट देकर अपने स्तर पर कोई नई व्यवस्था नहीं बना सकता।
